नई दिल्ली, 14 सितंबर। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ किया है कि मोटर व्हीकल एक्ट और सेंट्रल मोटर व्हीकल रुल्स के प्रावधान इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भी लागू होंगे। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ई-बाइक के लिए हेलमेट पहनना और बीमा कवर अनिवार्य है।यह याचिका वकील रजत कपूर ने दायर की है, जिस पर 5 मई को कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। याचिकाकर्ता की ओर से वकील आरके कपूर ने कहा था कि देश भर में पेट्रोल और डीजल पर चलने वाले वाहनों के विकल्प के तौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ गई है।
लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर ये सस्ती भी पड़ेंगी। इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार धीरे-धीरे बढ़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन के खरीदार इंश्योरेंस का विकल्प भी तलाश रहे हैं। याचिका में मांग की गई थी कि इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का भी इंश्योरेंस मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146 के तहत किया जाना चाहिए।याचिका में मांग की गई थी कि इलेक्ट्रिक वाहनों में लंबे समय तक टिकने वाली बैटरियां उपलब्ध कराने का दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। इससे ज्यादा गर्म होने या आग लगने की घटनाओं से निजात मिलेगी। याचिका में हर दोपहिया वाहन पर सवार व्यक्ति के लिए हेलमेट अनिवार्य करने के दिशा-निर्देश का कड़ाई से पालन कराने की मांग की गई थी।