जयपुर। जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर-तृतीय ने कोविड काल के दौरान बेटी की शादी स्थगित होने के कारण समारोह नहीं होने पर जमा राशि नहीं लौटाने पर राजस्थली रिसोर्ट एंड स्पा कूकस, जयपुर पर 2.35 लाख रुपये हर्जाना लगाया है। वहीं आयोग ने परिवादी से एडवांस के तौर पर लिए गए 34 लाख रुपये नौ फीसदी ब्याज सहित लौटाने को भी कहा है। आयोग के अध्यक्ष देवेन्द्र मोहन माथुर व सदस्य सीमा शर्मा ने यह आदेश ए.चंदा के परिवाद पर दिए। आयोग ने कहा कि परिवादी ने जानबूझकर शादी कैंसिल नहीं की है, बल्कि कोरोना महामारी व सरकार की गाइडलाइन के चलते वह बेटी की शादी नहीं कर सका।
रिसोर्ट ने एडवांस लेने के बाद परिवादी को कोई सेवाएं नहीं दी हैं। ऐसे में वह परिवादी को पूरी जमा एडवांस राशि वापस करे। परिवाद में कहा गया कि परिवादी ने अपनी बेटी की शादी के लिए 31 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 के लिए विपक्षी रिसोर्ट को 41.51 लाख रुपए में तय किया था। उसने 20 अक्टूबर 2020 को चार लाख रुपये दे दिए, लेकिन कोविड के हालातों व सरकारी गाइडलाइन के चलते उसे बेटी की शादी स्थगित करनी पडी। वहीं बाद में मई 2021 की शादी तय हुई और परिवादी ने फरवरी 2021 तक विपक्षी को 34 लाख रुपए भुगतान कर दिए, लेकिन राज्य के गृह सचिव ने 30 अप्रैल 2021 को आदेश जारी कर पुन: शादी-समारोह पर पाबंदी लगा दी। जिससे परिवादी को वापस शादी स्थगित करनी पड़ी।
परिवादी ने बेटी की शादी जनवरी 2022 में तय होने पर विपक्षी को पिछली एडवांस राशि समायोजित करने के लिए कहा। लेकिन विपक्षी ने मना कर दिया। इस पर परिवादी ने आयोग में परिवाद पेश कर क्षतिपूर्ति राशि और जमा राशि दिलाने की गुहार की। जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने रिसोर्ट पर हर्जाना लगाते हुए वसूली गई राशि लौटाने को कहा है।