न्यूज ऑफ़ इण्डिया ( एजेन्सी) लखनऊ। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता में आंशिक संशोधन किया गया है। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार इस योजना के लिए वे सभी कर्मकार पात्र होंगे जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम-1996 की धारा-12 के तहत लाभार्थी श्रमिक के रूप में पंजीकृत हों और पंजीकृत निर्माण श्रमिक द्वारा पंजीयन के उपरान्त कम से कम एक वर्ष बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर ली गयी हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि शिशु एवं मातृत्व हितलाभ योजना का लाभ संबंधित निर्माण श्रमिक के प्रथम 02 बच्चों की सीमा तक ही देय होगा। इस संबंध में श्रम विभाग द्वारा आवश्यक आदेश जारी कर दिया गया है।
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