न्यूज ऑफ इंडिया (एजेंसी) लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 10 जनपदों में 19 नवीन गो संरक्षण केन्द्रों का निर्माण कराये जाने के लिए प्रथम किस्त के रूप में 1520.00 लाख (रूपये पंद्रह करोड़ बीस लाख मात्र) की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृति की है। प्रत्येक केन्द्र हेतु 80 लाख रूपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है। नवीन गोसंरक्षण केन्द्रों का निर्माण जनपद हरदोई के ग्राम गुरसंडा, मुबारकपुर तह0 सदर, जनपद कुशीनगर के ग्राम कोहरवलिया, तह0 पडरौना, जनपद हापुड़ के ग्राम हिम्मतपुर, तह0 गढ़मुक्तेश्वर, ग्राम पारपा व हिण्डालपुर तह0 धौलाना, जनपद मिर्जापुर के ग्राम बबुरा रघुनाथ सिंह तह0 लालगंज, ग्राम नौगंवा तह0 लालगंज, जनपद पीलीभीत के ग्राम बहादुरपुर हुकमी तह0 पीसलपुर, जनपद अयोध्या के ग्राम कोटिया, अंजरौली तह0 मिल्कीपुर तथा ग्राम गनेशपुर तह0 रूदौली, जनपद बाराबंकी के ग्राम जमीन हुसेनाबाद तह0 हैदरगढ़, जनपद आगरा के ग्राम फतेहपुरा वि0ख0 जैदपुर तह0 बाह, ग्राम विक्रमपुर, वि0ख0 व तह0 बाह, ग्राम मिडावली, वि0ख0 संइया तह0 खेरागढ़ तथा ग्राम बभनई कला, वि0ख0 0 तह0 खेरागढ़, जनपद बांदा के ग्राम जलालपुर बॉगर तह0 बबेरू तथा जनपद शाहजहॉपुर के ग्राम बड़ागांव तह0 पुवांया में किया जायेगा।
इस संबंध में पशुधन विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश में निदेशक, प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग को निर्देशित किया गया है कि गो संरक्षण केन्द्रों हेतु निर्गत की गयी धनराशियों के नियम संगत व्यय, विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा भौतिक प्रगति तथा गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग का होगा और स्वीकृत धनराशि आहरित कर सीधे संबंधित कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत धनराशि से वृहद गोसंरक्षण केन्द्र का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराने एवं केन्द्र के अग्रेतर संचालन की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित जिलाधिकारी की होगी। स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिमा प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
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