मदन सिंह
शनिवार को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के 07 चरणों मे सम्पन्न होने वाले 80 लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के सामान्य निर्वाचन-2024 के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। आयोग की घोषणा के साथ ही सम्पूर्ण प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। सभी जनपदों को इस हेतु निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।आयोग ने 136-ददरौल(जनपद-शाहजहांपुर), 173-लखनऊ पूर्व(जनपद-लखनऊ), 292- गैसड़ी (जनपद-बलरामपुर) तथा 403-दुद्धी (अ0ज0जा0)(जनपद-सोनभद्र) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन-2024 हेतु भी कार्यक्रम घोषित किया है। 136-ददरौल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन हेतु लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 के चतुर्थ चरण, 173-लखनऊ पूर्व विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन हेतु लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 के पंचम चरण, 292-गैसड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन हेतु लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 के षष्ठम चरण तथा 403-दुद्धी (अ0ज0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन हेतु लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 के सप्तम चरण संबंधी कार्यक्रम लागू होगा। आदर्श आचार संहिता लागू होने के 24 घण्टे के भीतर सरकारी सम्पत्तियों, 48 घण्टे के भीतर सार्वजनिक स्थलों एवं 72 घण्टे के भीतर निजी सम्पत्तियों से दीवार लेखन, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स, झण्डे इत्यादि हटाने की कार्यवाही जनपदों द्वारा प्रारम्भ कर दी गई है।
प्रदेश में लोक सभा का सामान्य निर्वाचन-2024, 07 चरणों में सम्पन्न होगा तथा मतगणना दिनांक 04.06.2024 को होगी। आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार प्रथम चरण के निर्वाचन की अधिसूचना दिनांक 20.03.2024 को जारी होगी अर्थात् दिनांक 20.03.2024 से प्रदेश में नामांकन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जायेगी। प्रथम चरण में 08 लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा।द्वितीय चरण के निर्वाचन की अधिसूचना दिनांक 28.03.2024 को जारी होगी अर्थात् दिनांक 28.03.2024 से द्वितीय चरण की नामांकन की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी। द्वितीय चरण में 08 लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा।तृतीय चरण के निर्वाचन की अधिसूचना दिनांक 12.04.2024 को जारी होगी अर्थात् दिनांक 12.04.2024 से तृतीय चरण की नामांकन की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी। तृतीय चरण में 10 लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा।चतुर्थ चरण के निर्वाचन की अधिसूचना दिनांक 18.04.2024 को जारी होगी अर्थात् दिनांक 18.04.2024 से चतुर्थ चरण की नामांकन की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी। चतुर्थ चरण में 13 लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा।
पंचम चरण के निर्वाचन की अधिसूचना दिनांक 26.04.2024 को जारी होगी अर्थात् दिनांक : 26.04.2024 से पंचम चरण की नामांकन की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी। पंचम चरण में 14 लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा।षष्ठम चरण के निर्वाचन की अधिसूचना दिनांक 29.04.2024 को जारी होगी अर्थात् दिनांक 29.04.2024 से षष्ठम चरण की नामांकन की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी। षष्ठम चरण में 14 लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा।सप्तम चरण के निर्वाचन की अधिसूचना दिनांक 07.05.2024 को जारी होगी अर्थात् दिनांक;07.05.2024 से सप्तम चरण की नामांकन की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी। सप्तम चरण में 13 लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा।प्रदेश के 80 लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में से 67 लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में जिलाधिकारी, 12 लोक सभा क्षेत्रों में मुख्य विकास अधिकारी तथा 01 लोक सभा क्षेत्र में उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, रिटर्निंग आफिसर अधिसूचित हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 15.34 करोड़ है, जिसमें 8.17 करोड़ पुरूष, 7.17 करोड़ महिला, 6,638 तृतीय लिंग तथा 12,51,827 दिव्यांग मतदाता हैं।
वर्तमान में प्रदेश में कुल पोलिंग स्टेशन लोकेशन की संख्या 92,587 एवं मतदेय स्थल की संख्या 1,62,041(1,62,012 मूल तथा 29 सहायक मतदेय स्थल) है। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण से संबंधित टीमें यथा Flying Squad, Video Surveillance Team, Video Viewing Team जनपदों में क्रियाशील हो गयी हैं। प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में FST की कम से कम 03 टीमें क्रियाशील रहेंगी।C-Vigil एप पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी शिकायतें फोटो/वीडियो टैग कर की जा सकती है। शिकायतों हेतु NGRS Portal एवं टोल फ्री नम्बर 1950 का भी प्रयोग किया जा सकता है।प्रत्याशी एवं राजनैतिक दलों द्वारा आयोजित की जाने वाली सभाओं/जुलूसों आदि के परमीशन के लिए Suvidha App उपलब्ध है। इसके साथ-साथ Suvidha App ।चच के माध्यम से आनलाइन नामांकन भी किया जा सकता है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरान्त किसी भी मतदाता के नाम विलोपन की कार्यवाही नहीं की जाएगी। आदर्श आचार संहिता लागू होने की तिथि तक विलोपन हेतु प्राप्त फार्म-7 पर संबंधित ई0आर0ओ0 द्वारा निर्णय लिया जाएगा।ऐसे मतदाता जिनका मतदाता सूची में नाम नहीं है वे मतदाता नाम परिवर्धन की कार्यवाही हेतु voter.eci.gov.in पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से भी आनलाइन फार्म भरकर नाम परिवर्धित कराये जाने की कार्यवाही की जा सकती है। नाम परिवर्धन की कार्यवाही नामांकन की अन्तिम तिथि तक की जा सकती है।voter.eci.gov.in पोर्टल के माध्यम से मतदाता द्वारा एपिक क्रमांक डालकर अपने मतदेय स्थल एवं क्रम संख्या के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।अब तक लगभग 54 लाख मतदाता पहचान पत्र पोस्ट आफिस के माध्यम से मतदाताओं को उपलब्ध करा दिये गये हैं तथा मतदान से पूर्व समस्त शेष मतदाताओं को भी मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध करा दिये जायेंगें।टोल फ्री नम्बर 1950 के माध्यम से भी मतदाता द्वारा अपने मतदेय स्थल एवं नाम परिवर्धन के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।समस्त विधान सभा क्षेत्रों में Dedicated AERO नियुक्त किये गये हैं, जो अपने विधान सभा क्षेत्र में स्थित समस्त स्कूल/कालेज/महाविद्यालय में ELCs को सक्रिय करके उनके माध्यम से SVEEP गतिविधियों का पर्यवेक्षण करते हैं।अभियान रुमैं हूँ ना !! संचालित है, जिसके द्वारा प्रत्येक अर्ह व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में चेक कर सकता है, यदि उसका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो फार्म 6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करा सकते हैं।
मा0 आयोग द्वारा 85 वर्ष से अधिक आयु एवं दिव्यांग मतदाताओं हेतु उनके पते पर पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराये जाने की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।सक्षम एप के माध्यम से दिव्यांग मतदाताओं द्वारा अपने मतदेय स्थल पर सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।मा0 आयोग द्वारा मतदेय स्थलों पर मतदाताओं हेतु सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के क्रम में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में मतदेय स्थलों पर पेयजल, शौचालय, रैम्प, बिजली, फर्नीचर इत्यादि की सुविधा जनपदों द्वारा पूर्ण कर ली गयी है।प्रदेश में 366 मतदेय स्थल युवाओं द्वारा, 615 मतदेय स्थल महिलाओं द्वारा, 302 मतदेय स्थल दिव्यांगों द्वारा प्रबंधित किये जा रहे हैं। 1970 माॅडल मतदेय स्थल भी बनाये जा रहे हैं तथा लगभग 82,000 मतदेय स्थलों पर वेबकास्टिंग की कार्यवाही भी की जा रही है।लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु समस्त मतदेय स्थलों पर वीवीपैट का प्रयोग किया जा रहा है। सभी जनपदों में ई0वी0एम0 एवं वीवीपैट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं तथा उनकी एफ0एल0सी0 करा ली गई है।लोक सभा निर्वाचन के लिए नाम-निर्देशन पत्र हेतु प्ररूप 2क निर्धारित है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को नामांकन पत्र के साथ दिये जाने वाले शपथ पत्र (प्ररूप 26) में दिया जाता है।
मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रवृत्ति के निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के सम्बन्ध में रिट याचिका सं0-536 आफ 2011 में दिनांक 25.09.2018 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया है:-निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा निर्धारित प्ररूप में अपेक्षित सम्पूर्ण विवरण भरना अनिवार्य है। अभ्यर्थी के विरूद्ध लम्बित आपराधिक मामलों के सम्बन्ध में सूचना बड़े अक्षरों में दी जायेगी।अभ्यर्थी द्वारा अपने विरूद्ध लम्बित आपराधिक मामलों के सम्बन्ध में सूचना अपने दल को देना अपेक्षित है।सम्बन्धित राजनैतिक दल को आपराधिक प्रवृत्ति वाले अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में सूचना अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना बाध्यकारी है। अभ्यर्थी और सम्बन्धित राजनैतिक दल अभ्यर्थी के विरूद्ध लम्बित तथा प्रचलित आपराधिक मामलों को व्यापक रूप से प्रचलित समाचार पत्रों में 03 बार प्रकाशित करेगें तथा उक्त का इलेक्ट्रानिक मीडिया में भी व्यापक प्रचार-प्रसार करेगें। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में आयोग ने निम्नलिखित निर्देश दिये है :-1- लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा या विधान परिषद के निर्वाचन में ऐसे अभ्यर्थी जिनके विरूद्ध आपराधिक मामले या तो लम्बित हैं, या जिनमें दोष सिद्ध हो गये हैं,ऐसे मामलों को निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रचलन वाले समाचार पत्रों में प्ररूप सी-1 में नाम वापसी हेतु अन्तिम दिनांक से लेकर मतदान होने की दिनंाक से 02 दिन पहले तक कम से कम 03 अलग-अलग तिथियों में प्रकाशित करेंगे। 2- मान्यता/अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल भी अपनी वेबसाइट के साथ-साथ टी0वी0 चैनलों तथा राज्य में व्यापक सर्कुलेशन वाले समाचार पत्रों में प्ररूप सी-2 में प्रकाशित करेंगे। 3- अभ्यर्थियों को रिटर्निग अधिकारी के समक्ष यह घोषित करना होगा कि उन्होने अपने दल को अपने विरूद्ध लम्बित एवं प्रचलित आपराधिक मामलों के बारे में सूचित कर दिया है।
4- रिटर्निगऑफिसर ऐसे अभ्यर्थियों को समाचार पत्रों व टी0वी0 चैनलों में व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए प्ररूप सी-3 पर लिखित अनुस्मारक देंगे।5- निर्वाचन की शुचिता के दृष्टिगत रिट याचिका सं0-536/2011 के सम्बन्ध में दायर अवमानना याचिका सं0-2192/2018 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं कि यदि कोई राजनैतिक दल आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का चयन करता है तो उम्मीदवारों के चयन के 48 घण्टे के अन्दर राजनैतिक दल को समाचार पत्रों, सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म एवं पार्टी के वेबसाइट पर प्रसारित करना होगा। राजनैतिक दलों द्वारा 72 घण्टे के अन्दर प्ररूप सी-8 पर अनुपालन आख्या भारत निर्वाचन आयोग को दी जानी होगी। शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव हेतु पर्याप्त संख्या में केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती भी सुनिश्चित की जायेगी।