December 23, 2024 2:39 pm

बालिग जोड़े को साथ रहने की स्वतंत्रता

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि बालिग जोड़े को साथ रहने की स्वतंत्रता है. माता-पिता सहित किसी को भी उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। भले ही वे अलग जाति या धर्म के हो। कोर्ट ने कहा बालिग जोड़े के लिव इन रिलेशनशिप में रहने पर यदि कोई परेशान करता है या धमकाता है तो उसके अर्जी देने पर पुलिस कमिश्नर संरक्षण प्रदान करें. कोर्ट ने कहा बालिग जोड़े को अपनी पसंद से साथ रहने या शादी करने की पूरी स्वतंत्रता है। किसी को भी उसके इस अधिकार में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है. उसके इन अधिकारों में हस्तक्षेप अनुच्छेद 19 व 21का उल्लंघन होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह ने गौतमबुद्धनगर की रजिया व अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया.याची का कहना था कि दोनों बालिग है और अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। भविष्य में शादी करना चाहते हैं. मां-बाप व परिवार के लोग नाखुश हैं और धमका रहे हैं. आशंका है कि उसकी ऑनर किलिंग की जा सकती है. 4अगस्त 23 को पुलिस कमिश्नर को शिकायत कर संरक्षण मांगा, किंतु कोई कार्रवाई न होने पर हाईकोर्ट की शरण ली।

3
Default choosing

Did you like our plugin?

Profile Creation Sites List